Rojgar Guaranty - रोजगार गारंटी योजना -
रोजगार गांरटी योजना की आवश्यकता
महात्मा गांधी रोजगार योजना के उद्देश्य
- गरीब वंचित एवं बेरोजगार परिवार को 100 कार्य दिवस की रोजगार उपलब्ध करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे पलायन को रोकना।बेरोजगार व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध करना एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- घरेलु उत्पाद एवं कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना।मनरेगा के अंतर्गत विकाश कार्यों के लिए साधन उपलब्ध करना।
- महात्मा गांधी रोजगार योजनान्तर्गत निजी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करना।
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मनरेगा के कार्य (work of mnrega)
मनरेगा के अंतर्गत निजी कार्यों के सुविधा
- भूमि में सुधार, जैसे - मेड बांधना, समतलीकरण करना।
- निजी सुविधाओं में डबरी निर्माण, निजी शौचालय तथा कुआ का निर्माण करना।
- पशुओ के रहने के लिए निचे फर्श का निर्माण, यूरिन टैंक का निर्माण, आहार के लिए टैंक का निर्माण कराया जाता है।
- वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप टैंक का निर्माण।
- मछली पालन करने के लिए निजी डबरी व निजी तालाब का निर्माण।
- शेड का निर्माण करना जिसमे बकरी,सूअर, व मुर्गी को रखा जा सके।
- प्राधान मंत्री योजना के तहत 90 कार्य दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना।
महात्मा गांधी रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिकता
- अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।
- घुमंतू जनजाति के परिवार।
- सरकार के राजपत्र अधिसूचना में निकाली गई जनजातियाँ।
- गरीबी रेखा के निचे में निवासरत परिवार।
- नि:शक्त, दिव्यांग एवं महिला मुख्या वाले परिवार।
- प्रधान मंत्री आवास योजना लाभ प्राप्त करने वाले परिवार।
- लघु एवं सीमान्त भुमिधारक।
मनरेगा के मुख्य तथ्य
- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को रोजगार के मांग करने पर 100 कार्य दिवस की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है परिवार के समस्त सदस्य को मिलाकर 100 दिन का एवं राज्य सरकार द्वारा अतिरक्त 50 दिवस का मजदूरी हेतु रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- योजना अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए मांग करने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 15 दिवस के भीतर रोजगार नहीं होने पर उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।
- केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर देय होगा ।
- रोजगार की मांग करने के लिए आवेदन पंचायत में या ग्राम सभा में करना होगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण परिवारों का पंजीयन कराया जाता है।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले कार्य की आबंटन में 50 प्रतिशत राशि का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
- Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana के तहत कार्य करने वाले मजदूरों का भुक्तान पोस्ट ऑफिस एवं उसके बैंक खाते में fto के माध्यम से किया जायेगा।
इस लेख में हमने mnrega से जुडी सारी जानकारी बताने की कोशिश की अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें comment कर जरूर बताएं।
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