पेंशन योजना
केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश दी जाती है।
पेंशन कैसे मिलती है ? - ⇒ कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
⇒ ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।
⇒ राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रति वर्ष माह मई - जून में अंकेक्षण व निरीक्षण किया जाता है जिसमे मृत व्यक्ति एवं अपात्र लाभार्थी को सूचि से हटाया जाता है।
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